Rajasthan News: राजस्थान में होटल, रेस्टोरेंट, जिम या फिर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वालों के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर है। राज्य सरकार ने गुपचुप तरीके से एक ऐसा फैसला लिया है जिससे व्यापारियों की जेब ढीली होना तय है। स्वायत्त शासन विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए ट्रेड लाइसेंस फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। कई धंधों के लिए तो यह फीस सीधे 5 गुना तक बढ़ गई है। सरकार ने पूरे 9 साल बाद यानी साल 2017 के बाद इन नियमों में बदलाव किया है।

जयपुर के चौड़ा रास्ता हो या जोधपुर के भीतरी इलाके, अब हर छोटे-बड़े दुकानदार को धंधा चलाने के लिए नगर निगम और नगर पालिकाओं को मोटी रकम चुकानी होगी। नया नियम तुरंत लागू कर दिया गया है।
होटलों के लिए बढ़ गए दाम, जेब होगी ढीली
अगर आप राजस्थान में होटल चलाते हैं तो अब आपको सालाना लाइसेंस के लिए भारी भरकम रकम देनी होगी। सरकार ने कमरों के हिसाब से नई दरें तय की हैं। अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में फीस अलग-अलग होगी।
- 50 कमरों तक के होटल: अब 15 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक देने होंगे।
- 51 से 100 कमरों तक के होटल: इसके लिए अब 30 हजार से लेकर 50 हजार रुपये लगेंगे।
- 100 से 150 कमरों वाले होटल: फीस बढ़ाकर 70 हजार से 1 लाख रुपये कर दी गई है।
- 150 से ज्यादा कमरों वाले बड़े होटल: अब सालाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक वसूल किए जाएंगे।
जिम और ब्यूटी पार्लर वालों को लगा तगड़ा झटका
सबसे ज्यादा मार फिटनेस और ब्यूटी इंडस्ट्री पर पड़ी है। सरकार ने इनकी फीस में 5 गुना तक का उछाल दिया है। पहले जहां जिम चलाने के लिए बहुत कम पैसे देने होते थे, वहीं अब नगर पालिका में 3 हजार, नगर परिषद में 3500 और नगर निगम क्षेत्र में सीधे 5 हजार रुपये सालाना देने होंगे। साल 2017 में यह फीस महज 500 से 2 हजार रुपये के बीच हुआ करती थी।
यही हाल ब्यूटी पार्लर का भी है। पार्लर संचालकों को अब 1500, 1700 और 2000 रुपये चुकाने होंगे। पहले इसके लिए सिर्फ 250 रुपये से लेकर 1 हजार रुपये तक ही लगते थे।
सड़क पर चाय-चाट बेचना भी हुआ महंगा
सरकार ने सड़क किनारे मोबाइल वैन या ठेले पर चाय, पकौड़ी और फास्ट फूड बेचने वाले छोटे दुकानदारों को भी नहीं बख्शा। अब ठेला लगाने के लिए भी ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ाकर 1500, 2000 और 3000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, गली-मोहल्लों में सोडा शॉप यानी गैस वाली कोल्ड ड्रिंक बेचने वालों को भी अब नगर निगम क्षेत्र में 1 हजार रुपये तक का शुल्क देना होगा। मिठाई दुकान और बेकरी वालों के लिए भी नए रेट तय हो चुके हैं।
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