Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का औपचारिक शुभारंभ आज किया जाएगा। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) सुबह 11 बजे गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय (पूर्व) में आयोजित विशेष कार्यक्रम में योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। इसके साथ ही योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया भी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं कुछ पात्र महिलाओं का पंजीकरण कराकर योजना की शुरुआत करेंगी। इसके बाद अन्य पात्र महिलाएं भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।

21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपये

दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ का औपचारिक शुभारंभ शुक्रवार को किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 11 बजे गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय (पूर्व) में आयोजित विशेष कार्यक्रम में योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं कुछ पात्र महिलाओं का पंजीकरण कराकर योजना की शुरुआत करेंगी। इसके बाद अन्य पात्र महिलाएं भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। सरकार ने घोषणा की है कि योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर जारी की जाएगी। भाजपा सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए इस योजना को बीते मंगलवार को मंजूरी दी थी। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

दिल्ली सरकार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से राजधानी की 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य सभी पात्र आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन कर रक्षाबंधन पर पहली किस्त जारी करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं से किया गया अपना महत्वपूर्ण वादा अब धरातल पर उतार दिया है। उनके अनुसार, ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ महिलाओं के सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती देने वाली योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ शीघ्र और सुगमता से पहुंच सके। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित समितियां दस्तावेजों और पात्रता की जांच करेंगी, जिसके बाद लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

पात्रता की प्रमुख शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला का पिछले 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या अर्धसरकारी कर्मचारी अथवा पेंशनधारी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और परिवार में तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। योजना के लिए आवेदन करने वाली महिला को परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होना भी अनिवार्य है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय महिलाओं को आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो), दो पासपोर्ट साइज फोटो, वार्षिक आय का विवरण, पैन कार्ड तथा बिजली, गैस या पानी का बिल साथ रखना होगा। इसके अलावा ABHA ID या APAAR ID (यदि उपलब्ध हो) भी जमा की जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के दौरान सभी मूल दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी साथ लाना अनिवार्य होगा।

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