गुरदासपुर । राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने राज्य में जिला परिषद् और पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर, 2025 को करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर आदित्य उप्पल ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं।
इसके अनुसार अब कई नियमों और शर्त यह लागू हो जायेंगे। जारी आदेशों के अनुसार, चुनाव वाले दिन 14 दिसंबर, 2025 को जिला गुरदासपुर के अंदर बने पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू रहेंगे। इन प्रतिबंधों के तहत पोलिंग बूथों या आस-पास की सार्वजनिक/निजी जगह पर किसी भी उम्मीदवार/व्यक्ति/समर्थक द्वारा प्रचार नहीं किया जाएगा। पोलिंग बूथों के नजदीक किसी भी व्यक्ति द्वारा शोर शराबा या हुल्लड़बाज़ी नहीं की जाएगी।
लाउड स्पीकर में पाबंदी आदेश के अनुसार पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा लाउड स्पीकर, वायरलेस सेट, कॉर्डलेस/सेल्युलर फोन, मेगाटोन आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, न ही प्रचार से संबंधित किसी भी किस्म का पोस्टर/बैनर लगाया जाएगा। साथ ही, कोई भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे के अंदर अपना पोलिंग बूथ/टेंट नहीं लगाएगा।

चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिकृत व्यक्ति के सिवाय, कोई भी व्यक्ति पोलिंग बूथ के 200 मीटर के दायरे के अंदर अपना प्राइवेट वाहन नहीं ले जाएगा। ये आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात ऑब्ज़र्वर, प्रशासनिक/पुलिस अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी, और पोलिंग/काउंटिंग से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।
- कल झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मेगा कार्यक्रम: स्व-सहायता समूहों को मिलेगा 300 करोड़ का ऋण, विकास कार्यों की देंगे सौगात
- प्रधानमंत्री को बचाने के लिए…छात्रों पर लाठियां और पैलेट गन चलवाने को लेकर BJP पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, जानिए ऐसा क्या कहा?
- छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा विभागीय परीक्षा 2017 का रिजल्ट रद्द, सिलेबस से बाहर सवाल पूछने पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
- रायपुर में लंबित ई-चालान निपटाने का मौका, नेशनल लोक अदालत में होगा निराकरण, 8 सितंबर तक कराना होगा रजिस्ट्रेशन
- बाइक की आमने-सामने की टक्कर के बाद ट्रैक्टर ने युवक को कुचला, एक की मौत


