ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को लेकर चल रहे विवाद में कोर्ट ने फिलहाल स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल विधानसभा स्पीकर का निर्णय लागू रहेगा. जस्टिस कृष्ण राव ने सभी पक्षों को विरोध में हलफनामा दाखिल करने और दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है. अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

कोर्ट ने बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने TMC के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के करीबी शोभनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई आधार नहीं बनता दिख रहा है कि जिसके चलते याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी जाए.

कलकत्ता हाई कोर्ट में ऋतब्रत भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद, इस फैसले को चुनौती दी गई थी. TMC विधायक शोवनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने-अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है, जिसके बाद याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते मिलेंगे.

बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर हाईकोर्ट की मुहर... बागी ऋतब्रत बनर्जी  ही होंगे नेता प्रतिपक्ष

हालांकि कोर्ट ने बुधवार को स्पीकर की तरफ से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलवदल भट्टाचार्य से पूछा कि स्पीकर ने 9 मई को मिले उस पत्र पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया, जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की बात कही गई थी.

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि उस आवेदन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसमें शोवनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता बनाने की बात थी, पर बागी गुट से 3 जून को मिले एक दूसरे पत्र पर कार्रवाई करते हुए ऋतब्रत भट्टाचार्य को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया.

TMC सांसद और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने कहा कि याचिका स्वीकार कर ली गयी है, पर कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है.

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