कुमार इंदर, दिल्ली/जबलपुर। सिवनी के चर्चित हवाला मनी लूट कांड में आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पांडे को जमानत दे दी है। अदालत ने उनके दो साल के बेटे की देखरेख को जमानत का आधार माना। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहा केस पहले की तरह जारी रहेगा।

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इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट पूजा पांडे की जमानत याचिका खारिज कर चुका था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल, सिवनी में करीब 3 करोड़ रुपए की हवाला रकम लूटने का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगा था। जांच में सामने आया था कि पुलिस कर्मियों ने ही हवाला रकम लूटने की साजिश रची थी। 

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इस मामले में एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। बताया गया कि 8 और 9 अक्टूबर की दरम्यानी रात इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल मामले में सभी आरोपी जेल में बंद हैं और निचली अदालत में सुनवाई जारी है।

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