० जिला प्रशासन ने जारी की नई रेट लिस्ट, स्वच्छ भोजन, लाइसेंस और व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य

देवघर। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालयों के लिए नई दरें निर्धारित कर दी हैं। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर खाद्य सामग्री की दरों की समीक्षा के बाद यह रेट लिस्ट लागू की गई है।

प्रशासन ने सभी होटल और भोजनालय संचालकों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रतिष्ठानों के बाहर निर्धारित मूल्य सूची प्रदर्शित करना, खाद्य सामग्री की खरीद के कैश मेमो सुरक्षित रखना और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा पर विशेष जोर

प्रशासन ने रसोईघर की नियमित सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, एक्सपायरी खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक, डस्टबिन और उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खोवा की बिक्री गुणवत्ता जांच के बाद ही की जा सकेगी।

इसके अलावा स्थायी और अस्थायी सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा और केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रत्येक होटल और भोजनालय में अग्निशामक यंत्र रखना भी अनिवार्य होगा।

श्रावणी मेला 2026 के लिए निर्धारित प्रमुख भोजन दरें
मारवाड़ी बासा भरपेट भोजन – 90 रुपये प्रति व्यक्ति
प्लेन चावल (150 ग्राम) – 80 रुपये प्रति प्लेट
आलू परवल स्पेशल – 90 रुपये
मटर पनीर स्पेशल – 180 रुपये
आलू गोभी स्पेशल – 130 रुपये
पालक पनीर स्पेशल – 160 रुपये
पनीर बटर मसाला स्पेशल – 170 रुपये
तंदूरी रोटी – 15 रुपये प्रति पीस
घी लगी तंदूरी रोटी – 20 रुपये प्रति पीस
साधारण रोटी – 7 रुपये प्रति पीस
घी लगी साधारण रोटी – 12 रुपये प्रति पीस
सत्तू पराठा – 40 रुपये प्रति पीस
घी वाला सत्तू पराठा – 60 रुपये प्रति पीस
प्लेन दाल – 60 रुपये प्रति प्लेट
दाल फ्राई – 100 रुपये प्रति प्लेट


अन्य भोजनालयों के लिए भी तय हुई दरें

अन्य होटल एवं भोजनालयों में उसना या अरवा चावल, दाल, सब्जी, भुजिया और चटनी सहित एक प्लेट भोजन की कीमत 80 रुपये निर्धारित की गई है। वहीं भरपेट भोजन के लिए भी अधिकतम 80 रुपये प्रति व्यक्ति की दर तय की गई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दरों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को उचित मूल्य पर बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जा सके।