चंडीगढ़। पंजाब में बेअदबी के मामलों को लेकर अब सख्त कानून लागू हो गया है। अब यहां पर कोई भी बेअदबी करने के पहले सोचेगा, यहां पर अहम बात यह है कि राज्यपाल ने इस बिल पर साइन कर दिए हैं, जिसके बाद इसे कानूनी रूप मिल गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून स्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी रोकने के लिए बनाया गया है।

जानकारी के अनुसार नए कानून के अनुसार, बेअदबी करने पर उम्रकैद तक सजा और 5 लाख से 25 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अपराध अब गैर-जमानती और संज्ञेय होगा, यानी पुलिस बिना नोटिस के गिरफ्तारी कर सकती है और जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अगर कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसके पलकों को भी सजा दी जा सकती है। सरकार इसे लागू करने के लिए जल्द गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी।

यह आएगा बेअदबी के अंतर्गत

नए कानून में पवित्र ग्रंथ को नुकसान पहुंचाना, अपमान करना, गलत जगह रखना, चोरी करना, नशा करना या सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करना इन सभी को बेअदबी माना जाएगा।हालांकि यह कानून फिलहाल सिर्फ स्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर ही लागू होगा। अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों के लिए अलग कानून बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।पंजाब में 2015 के Bargari sacrilege incidents के बाद से यह मुद्दा काफी संवेदनशील बना हुआ है, जिस कारण सरकार ने अब सख्त कदम उठाया है।

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