चंडीगढ़। रिश्वत मामले में निलंबित रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई कोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई ने प्रॉसीक्यूशन सेंक्शन पर सवाल उठाने वाली याचिका को ही खारिज कर दिया है। भुल्लर ने अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी (प्रॉसीक्यूशन सेंक्शन) को अवैध और शून्य घोषित करने की मांग की थी।
अब याचिका खारिज होने के साथ भुल्लर के खिलाफ रिश्वत का केस चलाने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। अब अगली सुनवाई के दौरान आरोप तय किए जाएंगे, जिस ट्रायल की कार्रवाई होगी।
दरअसल, सीबीआई ने भुल्लर के खिलाफ रिश्वत मामले में राज्य सरकार की बजाय सीधे जिसके बाद गृह मंत्रालय से सेंक्शन ली थी। इसी के खिलाफ भुल्लर ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर सेंक्शन पर सवाल उठाए थे। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सरतेज सिंह नरूला ने दलील दी कि गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 23 जनवरी को जारी मंजूरी आदेश पूरी तरह से गैर-कानूनी है।
मंजूरी देते समय सक्षम प्राधिकारी ने मामले के मूल दस्तावेजों और ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच नहीं की। मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से सलाह ली गई, जबकि सीवीसी का अधिकार क्षेत्र राज्य में काम कर रहे अफसरों पर नहीं होता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश भावना जैन ने आदेशों में भुल्लर की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और फैसले में मुख्य रूप से 3 बातें कहीं।
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