सोनू वर्मा,नूंह। Fast Track Special Court under POCSO Act ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश Dr. Ashu Sanjeev Tinjan की अदालत ने वर्ष 2023 में दर्ज मामले में सुनाया। आरोपी को सितंबर 2023 के मामले में दोषी करार दिया गया।
Nuh Police के प्रवक्ता के अनुसार पीड़िता की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान करीब 12 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। लगभग तीन वर्षों तक चली सुनवाई में पुलिस ने मजबूत पैरवी करते हुए अहम साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
अदालत के इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

