Scheduled Caste word Rajasthan: राजस्थान सरकार ने दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केवल अनुसूचित जाति या फिर अंग्रेजी में Scheduled Caste शब्द का ही इस्तेमाल होगा। जयपुर से इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जयपुर से जारी हुआ कड़ा निर्देश
विविध प्रकोष्ट, जयपुर के पुलिस अधीक्षक ने राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर और जिला पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में सख्त निर्देश भेज दिए हैं। इसमें केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पुराने नियमों का हवाला दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि अब भविष्य में किसी भी आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, मानपत्र या आधिकारिक पत्राचार में अगर पुराने शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। सभी अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी यूनिट्स में इस नए आदेश का पालन तुरंत शुरू करें।

क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का मानना है कि संवैधानिक शब्दावली का उपयोग ही सबसे सही है। इसलिए, अब पत्राचार से लेकर ऑफिस की फाइलों तक सिर्फ Scheduled Caste ही लिखा जाएगा। अगर कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा है, तो वहां भी इसी का सही अनुवाद इस्तेमाल करना होगा। पुलिस महकमे में इस आदेश को लेकर हलचल है और सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुराने ढर्रे को छोड़कर नए नियमों को अपनाएं।
शिक्षा विभाग के बाद अब पुलिस का एक्शन
बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब शब्दों के इस्तेमाल पर सरकार ने इतनी सख्ती दिखाई है। ठीक कुछ दिन पहले, गुरुवार को शिक्षा विभाग ने भी एक बड़ा आदेश जारी किया था। विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण के बाद आने वाली प्रेस रिलीज या मीडिया बयानों में छापे या रेड जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी।
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