हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त की जांच का सामना कर चुके अलीराजपुर के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस मामले में शिकंजा कस दिया है। ईडी के भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर में अभियोजन शिकायत दायर की है। मामले पर संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपी को नोटिस जारी कर दिया है।
लोकायुक्त की FIR बनी ED जांच का आधार
ईडी की जांच लोकायुक्त विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), इंदौर द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले के आधार पर शुरू हुई थी। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
18.20 करोड़ रुपये की संदिग्ध संपत्ति का आरोप
ईडी की जांच में सामने आया कि धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने कथित तौर पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी ने यह संपत्ति अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर चल-अचल संपत्तियों में निवेश कर छिपाने का प्रयास किया। ईडी ने अपराध से अर्जित आय का कुल मूल्य करीब 18.20 करोड़ रुपये बताया है।
पहले हो चुकी है संपत्ति कुर्क
ईडी ने इससे पहले पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत लगभग 18.20 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। बाद में सक्षम प्राधिकारी ने कुर्की की पुष्टि भी कर दी। जांच एजेंसी का दावा है कि कुर्क की गई संपत्तियों में नकदी, बैंक जमा, अचल संपत्तियां और अपराध से अर्जित अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।
अब कोर्ट में चलेगी सुनवाई
विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर में ईडी की अभियोजन शिकायत दाखिल होने के बाद अदालत ने आरोपी को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में न्यायालय के समक्ष आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। ईडी का कहना है कि जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर कार्रवाई की जा रही है।
लोकायुक्त की जांच के बाद अब ईडी की एंट्री ने इस बहुचर्चित मामले को नई दिशा दे दी है। आने वाले दिनों में न्यायालयीन प्रक्रिया और जांच के आधार पर इस केस में आगे और महत्वपूर्ण कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
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