पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने सख्त नियम लागू किए हैं. इन्हीं नियमों के तहत यह फैसला लिया गया है कि वोटिंग खत्म होने तक एक ही बाइक पर दो लोगों के बैठकर चलने पर रोक रहेगी. यानी अब बाइक पर सिर्फ एक शख्स ही चल सकता है. अगले 48 घंटों के लिए, अधिकारियों ने 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले ‘साइलेंस पीरियड’ (चुप्पी का समय) घोषित किया है, जिसके तहत सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ये प्रतिबंध पूरे कोलकाता महानगर क्षेत्र और दक्षिण 24 परगना के उन हिस्सों में लागू होंगे जो कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. बंगाल में पहले चरण के तहत 23 अप्रैल जबकि दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान होना है.
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होने हैं. पहले चरण के तहत 23 अप्रैल और दूसरे चरण के तहत 29 अप्रैल को चुनाव होंगे. लेकिन इससे पहले कोलकाता में 27 अप्रैल से शाम छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक मोटरसाइकिलों की आवाजाही पर रोक रहेगी. जो लोग अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल की व्यस्त सड़कों पर तेज़ी से गाड़ी चलाने की सोच रहे हैं, उन्हें पहले नियमों की जाँच कर लेनी चाहिए।
यह आदेश कोलकाता पुलिस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के निर्देशों के अनुसार जारी किया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को मतदान से दो दिन पहले मोटरसाइकिलों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे.
कोलकाता पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि 27 अप्रैल से कोई भी मोटरसाइकिल रैली की अनुमति नहीं होगी. अधिसूचना में कहा गया है कि शाम छह बजे से सुबह 6 बजे तक मोटरसाइकिलों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.
ये प्रतिबंध पूरे कोलकाता महानगर क्षेत्र और दक्षिण 24 परगना के उन हिस्सों में लागू होंगे जो कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. अधिकारियों ने बताया कि ये कदम स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के साथ डराने-धमकाने या किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाए गए हैं.
प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर (पिलियन राइडिंग) यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, चिकित्सा आपातकाल, पारिवारिक कार्यक्रमों और स्कूली बच्चों को छोड़ने या लाने के मामलों में छूट गई है. हालांकि बंगाल में मतदान के दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक परिवार के सदस्य पिलियन राइडर के रूप में यात्रा कर सकेंगे ताकि वे मतदान कर सकें. पुलिस ने कहा कि छूट पाने के लिए स्थानीय थाने से पहले से लिखित अनुमति लेनी होगी.
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