राकेश कथूरिया, कैथल। डीसी अपराजिता ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत सालाना 1 लाख 80 हजार रुपये तक आय वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

दिव्यांग व्यक्ति की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
डीसी अपराजिता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मृतक या दिव्यांग व्यक्ति की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में परिवार को घटना की तिथि से तीन महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
इस प्रकार से निर्धारित हैं सहायता राशि
आयु वर्ग के अनुसार सहायता राशि इस प्रकार निर्धारित की गई है। 6 से 12 वर्ष तक की आयु पर 1 लाख रुपये, 12 से 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये तथा 45 से 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
ऐसे करें आवेदन
डीसी अपराजिता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति को दयालु योजना पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर पीपीपी आईडी नंबर दर्ज कर ‘Get OTP’ पर क्लिक करें। ओटीपी दर्ज कर सबमिट करने के बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित होगी। इसके बाद लाभार्थी आवश्यक विवरण भरकर आवेदन जमा कर सकते हैं।
एजेंटों से सावधान रहने की अपील
डीसी अपराजिता ने आमजन से अपील की कि पात्र व्यक्ति योजना का लाभ सीधे पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करें और किसी भी एजेंट या बिचौलिए से सावधान रहें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-2996024 तथा ईमेल [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है।

