कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित बहुचर्चित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण (इंसीनरेशन) के बाद बची राख के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने बोर्ड को 7 दिनों के भीतर इस जहरीली राख की विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
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अगली सुनवाई 15 अक्टूबर
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि केवल अधिवक्ता के मौखिक कथनों के आधार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच रिपोर्ट की प्रतियां 10 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट के जरिए सभी संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे इस पर अपनी आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकें। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की गई है।
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राख में पारा मिलने का दावा
सुनवाई के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा कि कचरे को जलाए जाने के बाद जो राख बची है, उसमें पारा (Mercury) समेत अन्य खतरनाक प्रदूषक तत्व मौजूद होने की आशंका है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि बोर्ड के मानकों के अनुसार सभी पैरामीटर तय सीमा के भीतर हैं, लेकिन कोर्ट ने इस पर आधिकारिक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
पीथमपुर में किया गया था कचरे का विनिष्टीकरण
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों के पालन में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण धार जिले के पीथमपुर स्थित सेंटर में किया गया था। जनहित से जुड़ी याचिका: यह मामला भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 2004 में दायर याचिका से शुरू हुआ था। उनके निधन के बाद हाईकोर्ट इस विषय पर स्वयं संज्ञान लेकर (Suo Motu) सुनवाई कर रहा है। जल प्रदूषण की भी जांच: याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष यह भी बात रखी थी कि कचरा हटाए जाने के बाद भी आसपास के इलाकों के भू-जल में जहर घुला हुआ है, जिस पर कोर्ट पहले ही विशेषज्ञ समिति से जांच करा रहा है।
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