लखनऊ. कासगंज चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले को लेकर एनआईए कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मामले में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं 2 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. 3 जनवरी को दोषी करार दिए 28 लोगों को सजा सुनाई जाएगी.

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बता दें कि चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया है.

कब और कैसे घटी थी घटना

26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. घटना के बाद प्रदेश का माहौल गरमा गया था. कासगंज हिंसा की आग में जल उठा था. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तीन भाइयों वसीम, नसीम, सलीम के साथ ही 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था.