अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत में उत्पीड़न और अवैध व्यवहार से जुड़े एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अहमदाबाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) और पुलिस अधीक्षक (SP) ग्रामीण समेत 11 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पीड़ितों का आरोप है कि फसल नुकसान की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे किसानों के साथ पुलिस ने थाने में मारपीट की, उन्हें बंधक बनाया और फिर रस्सी से बांधकर कस्बे में सार्वजनिक परेड कराई।

यह पूरा मामला अहमदाबाद ग्रामीण क्षेत्र के धंधूका कस्बे का है। पीड़ित किसान—हुसैन मेवात, मोहम्मद मेदुसेन, इमरान मारु और मोदान दाडिक—अपनी फसल खराब होने की शिकायत दर्ज कराने धंधूका पुलिस थाने गए थे। हालांकि, विरोधी पक्ष ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। इसके बाद पुलिस ने कथित तौर पर पीड़ितों को हिरासत में लेकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया।

अदालत में याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता आई.एच. सैयद ने दलील दी कि पुलिस ने न केवल थाने के भीतर किसानों को बंधक बनाकर पीटा, बल्कि उन्हें सरेआम रस्सी से बांधकर कस्बे की सड़कों पर घुमाया। इस सार्वजनिक परेड के दौरान भी उनके साथ मारपीट की गई। याचिका में यह भी रेखांकित किया गया कि मामले में शामिल पुलिस निरीक्षक बी.टी. गोहिल पहले से ही अवमानना के एक अन्य मामले का सामना कर रहे हैं।

अधिवक्ता ने पीठ को याद दिलाया कि उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक ‘डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य’ मामले में हिरासत में रखे गए किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े दिशानिर्देश तय किए हैं। इसके अलावा, गुजरात के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने भी स्पष्ट सर्कुलर जारी कर पुलिस अधिकारियों को ऐसे अमानवीय कृत्य न करने की सख्त हिदायत दी है। इसके बावजूद अधिकारियों ने इन नियमों का उल्लंघन किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा और न्यायमूर्ति जे.एल. ओडेदरा की पीठ ने तत्काल निर्देश दिए कि घटना से जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरों और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए। उच्च न्यायालय इस याचिका पर अगले दो सप्ताह में विस्तृत सुनवाई करेगा। इस फैसले से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

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