लखनऊ। वक्फ बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब डीएम को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार मिलेगा। 14 अहम बदलाव के साथ वक्फ विधेयक सदन में पेश होगा। जिससे वक्फ संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों पर विराम लगेगा। यूपी में वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में 132140 संपत्तियां दर्ज है। तहसील रिकॉर्ड में महज 2528 संपत्तियों का ही नामांतरण है।

संयुक्त संसदीय समिति ने दिए कई सुझाव

संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ विधेयक से संबंधित कई सुझाव दिए हैं। किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अंतिम अधिकार डीएम होगा। वक्क बोर्ड सिर्फ अपनी संस्तुति जिला प्रशासन को भेज पाएगा। सदन में वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र के दूसरे हिस्से के दौरान यह बिल पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।

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वक्फ बिल में किए गए ये 14 संशोधन

संशोधन 1: गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी जगह
संशोधन 2: महिला प्रतिनिधित्व
संशोधन 3: सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
संशोधन 4: जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका
संशोधन 5: वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
संशोधन 6: वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
संशोधन 7: बेहतर ऑडिट प्रणाली
संशोधन 8: अवैध कब्जों की रोकथाम
संशोधन 9: वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति
संशोधन 10: वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
संशोधन 11: वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई
संशोधन 12: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
संशोधन 13: वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण
संशोधन 14: वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव