शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग से एक विवादित आदेश सामने आया है। विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी करते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से बिना पूर्व अनुमति के मिलने पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
आदेश में लिखा गया
कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मंत्री से मिलने भोपाल स्थित विभागीय कार्यालय नहीं जाएगा। मंत्री से मुलाकात के लिए प्रशासनिक चैनल के जरिए पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्देश विभाग के अधीन आने वाले सभी मुख्य अभियंताओं (Chief Engineers) और परियोजना संचालकों (Project Directors) के माध्यम से मैदानी अमले तक पहुंचाने के निर्देश हैं। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश किसने जारी किया?
प्रमुख अभियंता कार्यालय की ओर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष महाजन ने यह विवादित पत्र/आदेश जारी किया है। इस प्रकार के प्रतिबंधात्मक आदेश को लेकर विभागीय कर्मचारियों और संघों में असंतोष की स्थिति है, इसे प्रशासनिक पारदर्शिता और संवाद के खिलाफ माना जा रहा है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m



