कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की याचिका सोमवार को फिलहाल खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेश जाने की अनुमति पर अंतिम फैसला सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बाद ही लिया जाएगा।

पहले SSKM अस्पताल में होगी विशेषज्ञों से जांच

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकलपीठ ने निर्देश दिया कि कोलकाता के एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नेत्र रोग विभागाध्यक्ष तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित करें। यह बोर्ड अभिषेक बनर्जी की आंखों की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करेगा। रिपोर्ट के आधार पर ही विदेश में इलाज की अनुमति पर विचार किया जाएगा।

कोर्ट ने पूछा- क्या भारत में विशेषज्ञ से ली थी सलाह?

सुनवाई के दौरान अदालत ने बनर्जी के वकील से पूछा कि क्या विदेश जाने की मांग से पहले किसी भारतीय नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया था। इस पर वकील ने बताया कि अभिषेक बनर्जी पिछले लगभग 10 वर्षों से अमेरिका में अपनी आंखों का इलाज करा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकारी चिकित्सा प्रणाली की राय लिए बिना विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

राज्य सरकार ने किया याचिका का विरोध

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी से जुड़े कई मामले, जिनमें कथित हेट स्पीच का मामला भी शामिल है, अभी लंबित हैं। ऐसे में विदेश यात्रा से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और जांच एजेंसियों को आवश्यक सहयोग मिलने में कठिनाई आ सकती है।

हेट स्पीच मामले में अंतरिम राहत बरकरार

यह मामला 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ और नफरत भरे भाषण से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी सहित किसी भी जबरन पुलिस कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2026 में होगी, जब SSKM अस्पताल का मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m