शिखिल ब्यौहार, भोपाल। राजधानी भोपाल में पराली जलाने पर सख्ती बरती जा रही है। एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने आदेश जारी कर अगले तीन महीने तक पराली यानी नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति या किसान द्वारा पराली जलाने पर उल्लंघन करने पर सीधे FIR दर्ज की जाएगी।
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यह रोक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के आदेश का पालन करते हुए लगाई गई है। एडीएम सुमित कुमार पांडेय ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि पराली जलाने की किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाएं।
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पराली जलाने से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, जिसके चलते सांस संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। NGT के निर्देशों के अनुपालन में यह कदम उठाया गया है ताकि राजधानी में साफ हवा बनी रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे पराली जलाने के बजाय वैकल्पिक तरीकों जैसे हैप्पी सीडर मशीन, खाद बनाने या अन्य कृषि प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करें।


