जालंधर। रेलवे स्टेशन पर खराब टोमेटो सॉस खिलाने वाले एक टोमेटो सॉस व्यवसायी को कोर्ट ने अजीबोगरीब सजा सुनाई है। खास बात यह है कि उन्हें 10 साल बाद यह सजा सुनाई गई है। व्यवसाई को जिला अदालत ने दिनभर अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

10 साल पहले नई दिल्ली से उत्तर रेलवे के फूड सेफ्टी सेल की टीम चंडीगढ़ स्टेशन पहुंची थी। इस दौरान खाने में गड़बड़ी मिली थी। लैब में भेजने पर पता चला था कि ये सॉस इंसान के खाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसे जिला छपरा बिहार निवासी सुशील कुमार के द्वारा बेचा गया था, जिसके बाद अब उन्हे दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है।

बता दें की नई दिल्ली से उत्तर रेलवे के फूड सेफ्टी सेल की टीम ने चंडीगढ़ स्टेशन का दौरा किया था और खाने की जांच की। फूड सेफ्टी आफिसर को यहां खाने में गड़बड़ी मिली थी। उन्होंने वहां टोमेटो सॉस का सैंपल लिया था, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा गया। जब लैब से आई रिपोर्ट आई तो पता चला था कि ये सॉस इंसान के खाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद ही यह मामला कोर्ट में गया और अब सजा सुनाई गई है।