शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूल में 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्कूल शिक्षण संचालनालय को स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। डीपीई को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि स्कूल की मान्यता निरस्त किया जाए, और आने वाले समय में स्कूल को फिर से मानता नहीं दी जाए। मौजूदा सत्र में बच्चों के भविष्य को देखते हुए मान्यता रद्द नहीं की जाए। लेकिन सरकारी प्राचार्य के निगरानी में स्कूल का मौजूद सत्र में संचालन हो। 

Bhopal School Rape Case: SDM ने कलेक्टर को सौंपी अपनी रिपोर्ट, जांच में हुआ बड़ा खुलासा

मामले को लेकर एक सप्ताह पहले SDM ने कलेक्टर को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। एसडीएम अर्चना शर्मा ने कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपा था। रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर बने। एसडीएम की रिपोर्ट में स्कूल की भी लापरवाही सामने आई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल प्रबंधन ने मामले को छुपाया। रिपोर्ट में एक कमेटी बनाने की सिफारिश की गई है।  कमेटी बीच-बीच में अलग-अलग स्कूलों के औचक निरीक्षण करें। 

स्कूल के टीचर ने ही बच्ची का किया था रेप  

गौरतलब है कि भोपाल के एक प्राइवेट स्कूल में कासिम रेहान नाम के टीचर ने 3 साल की मासूम छात्रा से रेप किया था। कासिम इस स्कूल के आईटी डिपार्टमेंट में पढ़ाता था। घटना सोमवार (16 सितंबर 2024) की है। पुलिस ने केस दर्ज कर के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे तीन दिन की रिमांड पर लिया था। आरोपी स्कूल प्रशासन पर घटना को दबाकर आरोपित को बचाने की कोशिश का आरोप लगा है। 

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