विक्रम मिश्र, लखनऊ. तत्कालीन सीओ कुंडा जियाउल हक की हत्या के 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. बुधवार को सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने यह फैसला सुनाया. इस हत्याकांड 2 मार्च 2013 को अंजाम दिया गया था. अब इस मामले में 11 साल बाद फैसला आया है. जब तत्कालीन सीओ कुंडा जियाउल हक की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसमें मुख्य दोषी फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, रामलखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगतबहादुर पाल उर्फ बुल्ले को सज़ा सुनाई गई है. जबकि सभी आरोपियों पर 19500 रुपए प्रति आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है.

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बता दें कि प्रतापगढ़ के कुंडा का चर्चित जियाउल हक हत्याकांड हुआ था. सीओ की हत्या का आरोप कुंडा के बाहुबली विधायक और मंत्री रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया पर लगा था. उनको अखिलेश सरकार से इस्तीफा तक देना पड़ा था. हालांकि, जांच के दौरान ही सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दिया था. इस चर्चित हत्याकांड में उनकी कोई भी साजिश नहीं मिली थी.

राजा भैया को सीबीआई दे चुकी है क्लीन चिट

इस केस में सीबीआई ने अप्रैल 2013 में ग्राम प्रधान के बेटे पवन, बबलू, फूलचंद और मंजीत यादव को जियाउल हक मर्डर केस में गिरफ्तार किया था. इस केस में कुंडा विधायक राजा भैया का भी नाम उछला था. आरोप था कि राजाभैया के मैनेजर नन्हें सिंह ने डीएसपी पर गोली चलाई थी. हालांकि, राजाभैया की इस हत्याकांड में भूमिका नहीं पाई गई. सीबीआई की जांच में दोबारा राजाभैया को क्लीनचिट मिल गई.

क्या है मामला?

2 मार्च 2013 में यूपी के कुंडा में जियाउल हक की हत्या हुई थी. वे यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे. बालीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की हत्या होने की सूचना मिलने पर जियाउल हक उनके घर गए थे. तब भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था. डीसीपी जियाउल हक के बाकी साथी भाग गए, लेकिन वे वहीं रह गए. भीड़ ने पहले उन्हें पीटा, इसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी. इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने अप्रैल 2013 में ग्राम प्रधान के बेटे पवन यादव, बबलू यादव, फूलचंद यादव और मंजीत यादव को डीएसपी हक के मर्डर के केस में अरेस्ट किया था. आरोप था कि नन्हे सिंह नाम के शख्स ने डीएसपी हक पर गोली चलाई थी.

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