राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पराली जलाने पर रोक लगाई गई है। देर रात कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। दो महीने के लिए पराली, यानी नरवाई जलाने पर प्रतिबंद लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी।

गुरुवार देर रात भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें दो महीने के लिए पराली जलाने पर रोक लगाई है। आदेश में NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का हवाला दिया है। जिसमें कहा गया कि पराली में आग लगाना कृषि के लिए नुकसानदाय होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकार है। इसके कारण बीते वर्षों में गंभीर स्वरुप की अग्नि दुर्घटनाएं घटित हुई है और व्यापक संपत्ति की हानि हुई है।

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साथ ही कानून व्यवस्था के लिए भी विपरीत स्थितियां निर्तित होती है। नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाना अति आवश्यक है। इसका उल्लंघन करने पर FIR दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को पराली यानी नरवाई जलाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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