कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP Highcourt) के जबलपुर खंडपीठ ने एक दिव्यांग दपंति (Disabled couple) को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने बच्चों के एग्जाम तक मकान खाली नहीं कराए जाने का निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से दिव्यांग दंपति ने चैन की सांस ली है।

31 जनवरी महाकाल आरती: शुक्रवार को बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार, यहां कीजिए LIVE दर्शन

बता दें कि लोन न चुकाने पर तहसीलदार ने मकान से बेदखली का ऑर्डर निकाला था। याचिकाकर्ता को ब्रेन हेमरेज होने के चलते लोन की किस्त नहीं चुका पा रहा था। याचिका में दलील दी गई कि मकान खाली हुआ तो बच्चों की परीक्षा (एक्जाम) पर विपरीत असर पड़ेगा। मानवीय पहलू को देखते हाइकोर्ट ने फौरी तौर पर राहत दी है। याचिकाकर्ता के बच्चे 8वीं और तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय शराफ की बेंच ने यह फैसला दिया है।

तहसीलदार की अग्रिम जमानत याचिका खारिजः यौन शोषण के आरोपी शत्रुघन सिंह चौहान के खिलाफ यूपी सहित MP

पायल मोदी ने जहर खाने से पहले लिखा सुसाइड नोटः 5 पेज के Suicide नोट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H