शब्बीर अहमद, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। SC ने सरकार से पूछा कि जब OBC रिजर्वेशन को लेकर बने कानून पर रोक नहीं है तो इसके लाभ परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दिया जा रहा ? कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 14 अगस्त 2019 को पारित 27% आरक्षण कानून पर कोई स्थगन (Stay) नहीं है, फिर भी सरकार एक 19 मार्च 2019 के अंतरिम आदेश के आधार पर आरक्षण लागू करने से कतरा रही है, जो विधायी प्रक्रिया के बाद पारित कानून पर लागू नहीं होता। अब ओबीसी वर्ग के लाखों अभ्यर्थियों की नजर इस पर टिकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मध्यप्रदेश सरकार 27 फीसदी आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करती है या नहीं ?
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कांग्रेस ने उठाए सवाल
इस मामले में कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 2019 में कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। कानून विधानसभा से पारित हो चुका है, फिर भी 6 साल से भाजपा सरकार इसे लागू क्यों नहीं कर रही? क्या ओबीसी समाज को उनका हक देना भाजपा की प्राथमिकता नहीं? या फिर ये सरकार सिर्फ आरक्षण के नाम पर राजनीति करती है? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब मांगा हैं, भाजपा बताए, ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा ?

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राज्यमंत्री ने कही ये बात
कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि न्यायालय ने आज तीसरी बार कहा है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27 परसेंट किए जाने पर न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें दिया जाना चाहिए। बावजूद इसके सरकार उन्हें 27 परसेंट आरक्षण देने में बेईमानी कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा है कि मामले को लेकर कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर है। जैसे ही इन मामलों पर फैसला आएगा उसके बाद सरकार आगे का फैसला लेगी।
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