Flirting With Female Bank Employee: मुंबई के बोरीवली (Borivali) में 54 वर्षीय शख्स ने ड्रेस वेरिफिकेशन के पहुंचीं महिला बैंककर्मी को जबरन चूमा। विरोध के बावजूद उसने महिला को गाल और गर्दन पर जबरन चूमा साथ ही अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की। महिला किसी तरह खुद को छुड़ाकर, वहां से भागी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोष सिद्ध होने के बाद बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी शख्त को एक साथ कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल से ये पूरा मामला आरबीएल बैंक की मलाड (पश्चिम) शाखा का है। घटना वर्ष- 2020 की है। पीड़ित महिला आरबीएल बैंक की मलाड (पश्चिम) शाखा में उस वक्त डिप्टी मैनेजर थी।
27 नवंबर 2020 को आरोपी नरेंद्र रघुनाथ सगवेकर के घर बैंक की प्रक्रिया के तहत एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गई थीं। आरोपी सगवेकर ने एक दिन पहले ही बैंक में नया खाता खोलने के लिए आवेदन दिया था। महिला नरेंद्र रघुनाथ सगवेकर के घर पहुंची तो जानकारी लेने के दौरान अचानक उन्हें पकड़ लिया। इसलके बाद महिला को गाल और गर्दन पर जबरन चूमने लगा। महिला बैंककर्मी ने इसका विरोध किया तो नुचित तरीके से छूने की कोशिश की. किसी तरह खुद को छुड़ाकर महिला वापस बैंक लौटीं और घटना की जानकारी अपने मैनेजर और सहयोगियों को दी। उसी शाम उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
सगवेकर ने किया आरोपों से इनकार
26 जुलाई बोरीवली जिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। आरोपी सगवेकर ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि उन्हें बैंक कर्मचारियों के कहने पर झूठे मामले में फंसाया गया है। उनके वकील ने पीड़िता के बयानों में कथित विरोधाभासों और स्वतंत्र गवाहों की गैरमौजूदगी की ओर इशारा करते हुए अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय बताया।
हालांकि, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बी.एन. चिकने ने पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय और ठोस माना। उन्होंने कहा, ‘सूचना देने वाली की मौखिक गवाही को खारिज करने का कोई कारण नहीं है. ऐसी घटना के बाद घबराना असामान्य नहीं है।
नरमी बरतने की अपील को किया खारिज
दोष सिद्ध होने के बाद, अदालत ने नरमी बरतने की अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह अपराध नैतिक दृष्टि से गंभीर है और इसके लिए दंड मिलना जरूरी है। कोर्ट ने नरेंद्र सगवेकर को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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