चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली एक याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लगा दी है और हाईकोर्ट भी इस संबंध में कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ उपेंद्र नाथ दलाई ने याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से केवल मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, इस याचिका को देखकर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई को ‘इन मामलों में नहीं पड़ने’ की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने आगे याचिकाकर्ता से कहा, ‘इन सब कामों ना पड़ें कुछ अच्छा काम करें’।
ये मुद्दा पहले ही सुलझा लिया गया है- खंडपीठ
उपेंद्र नाथ दलाई द्वारा दायर इस याचिका में उच्च न्यायालय से केवल मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही सुलझा लिया गया है। पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इसी तरह की चुनौतियों को खारिज कर दिया था और दिल्ली उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने भी मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
EVM के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
पीठ ने आदेश दिया, ‘चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है। इसी निर्णय के आधार पर, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने एक अन्य लेटर्स पेटेंट अपील भी खारिज कर दी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम रिट याचिका खारिज करते हैं।’
अपनी याचिका में दलाई ने व्यापक दिशा-निर्देश मांगे थे, जिनमें वीवीपीएटी युक्त ईवीएम पर रोक, केवल मतपत्रों के माध्यम से चुनाव कराने, चुनाव नियम, 1961 में संशोधन को अमान्य करने और चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को रद्द करने जैसे निर्देश शामिल थे।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक