राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। प्रोबेशन पीरियड के एरियर भुगतान मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जबलपुर खंडपीठ के आदेश से प्रदेश के 57320 हजार कर्मचारियों को करीब 2000 करोड़ मिलेंगे। दिसम्बर 2019 के बाद करीब 57 हजार 320 नियमित पदों पर भर्ती हुई है। कर्मचारियों को पहले साल 70, दूसरे साल 80 और तीसरे साल 90 % वेतन मिला। कोर्ट ने कटा वेतन एरियर सहित देने के निर्देश दिए हैं।

कर्मचारियों की लगी लॉटरीः प्रोबेशन पीरियड में वेतन कटौती को HC ने ठहराया अवैध, 2019 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, 4 लाख एरियर सहित मिलेंगे

कर्मचारियों का तीन साल में एक लाख 74 हजार से 4 लाख 7 हजार तक वेतन कटा है। इस तरह कर्मचारियों को करीब 2000 करोड़ मिलेंगे।

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