शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल में पिछले साल दिसंबर में हुए चर्चित गौमांस तस्करी मामले में मुख्य आरोपी असलम कुरैशी उर्फ असलम चमड़ा को अब जमानत मिल गई है। भोपाल सेशन कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी है।

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बता दें कि इस मामले में पुलिस ने करीब 26 टन (26.5 टन) गोमांस एक कंटेनर ट्रक से जब्त किया था, जो भोपाल नगर निगम के जहांगीराबाद स्लॉटर हाउस से जुड़ा बताया जा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मांस गाय का होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद असलम चमड़ा और ड्राइवर शोएब को गिरफ्तार किया गया था।

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इससे पहले निचली अदालत ने असलम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, और हिंदू संगठनों ने भी अदालत में उनकी जमानत का कड़ा विरोध किया था। लेकिन सेशन कोर्ट ने अपील पर विचार करते हुए उन्हें जमानत मंजूर कर दी। इस फैसले से शहर में हिंदू संगठनों और आमजन में नाराजगी देखी जा रही है। कई संगठन इसे समाज की आस्था से जुड़े मामले में नरमी बरतने के रूप में देख रहे हैं। पुलिस ने 500 पन्नों का चार्जशीट भी दाखिल किया था, जिसमें गौहत्या और तस्करी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

यह था पूरा मामला?

यह मामला 17 दिसंबर 2025 का है, जब जहांगीराबाद इलाके में हिंदू संगठनों ने एक संदिग्ध कंटेनर पकड़ा था। जांच में पता चला कि कंटेनर में करीब 26 टन मांस भरकर मुंबई भेजा जा रहा था। मथुरा फॉरेंसिक लैब की शुरुआती रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि होने के बाद, 8 जनवरी को पुलिस ने स्लॉटर हाउस संचालक असलम कुरैशी और ड्राइवर शोएब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

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