राजधानी दिल्ली में संपत्ति मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। दिल्ली नगर निगम ने अपनी संपत्ति कर योजना ‘सुनियो’ के तहत बकाया संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च घोषित की है। निगम ने सभी योग्य संपत्ति मालिकों और कब्जाधारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। नगर निगम के अनुसार, इस योजना के तहत समय पर भुगतान करने वाले संपत्ति मालिकों को ब्याज और जुर्माने से पूरी राहत मिलेगी। ऐसे में जो लोग अब तक अपने बकाया कर का भुगतान नहीं कर पाए हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपना कर जमा कर दें ताकि किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दिक्कत या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट, लेकिन आखिरी मौका
दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति मालिकों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। नगर निगम की ‘सुनियो योजना’ के तहत करदाता अब बिना किसी ब्याज और जुर्माने के अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस योजना को 31 मार्च 2026 के बाद आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसलिए यह करदाताओं के लिए अंतिम अवसर माना जा रहा है। निगम ने सभी संपत्ति मालिकों और कब्जाधारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया कर जमा कर दें और इस छूट का लाभ उठाएं। सुनियो योजना का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को प्रोत्साहित करना और शहर की साफ-सफाई तथा अन्य सेवाओं के लिए आवश्यक फंड सुनिश्चित करना है।
विलंब शुल्क दर में कोई बढ़ोतरी नहीं
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यह योजना 31 मार्च 2026 के बाद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, इसलिए यह करदाताओं के लिए अंतिम अवसर है। निगम ने यह भी बताया कि विलंब शुल्क की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसे पूर्व में विस्तारित अवधि यानी फरवरी माह में लागू 5 प्रतिशत की दर के समान ही रखा गया है। इससे करदाताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। सुनियो योजना का उद्देश्य करदाताओं को प्रोत्साहित करना और शहर की साफ-सफाई तथा अन्य सेवाओं के लिए आवश्यक फंड सुनिश्चित करना है। बकाया कर का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल या निकटतम निगम कार्यालय में जाकर किया जा सकता है।
1.87 लाख से ज्यादा करदाताओं ने उठाया लाभ
नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, 1 मार्च 2026 तक 1,87,425 करदाताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। इनसे कुल 1089.97 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है। आवासीय संपत्तियों: 1,34,666 संपत्तियों से 211.44 करोड़ रुपये गैर-आवासीय संपत्तियों: 52,759 संपत्तियों से 878.52 करोड़ रुपये यह आंकड़ा दर्शाता है कि योजना को विस्तृत समर्थन मिल रहा है और कई करदाता समय पर अपने बकाया कर का निपटान कर रहे हैं।
योजना का दायरा और शर्तें
‘सुनियो योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से पूर्व की प्रॉपर्टी टैक्स देनदारी पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने की पूर्ण छूट दी जा रही है। इसके लिए शर्त यह है कि करदाता चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 और पिछले पांच वित्तीय वर्षों यानी 2020-21 से 2024-25 तक का मूल प्रॉपर्टी टैक्स बिना ब्याज और जुर्माने के जमा करें।
पहली बार Tax देने वालों की बड़ी भागीदारी
इसके अलावा, 1,02,201 नए करदाताओं ने पहली बार प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया है, जिससे कुल 395.96 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ। यह संकेत है कि योजना ने नए करदाताओं को कर दायरे में लाने में भी अहम भूमिका निभाई है।
चालू वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड संग्रह
1 मार्च 2026 तक चालू वित्तीय वर्ष में ‘सुनियो’ योजना सहित कुल 2893.86 करोड़ रुपये का टैक्स संग्रह 12,78,445 करदाताओं से हुआ है। पिछले वर्ष की समान अवधि में 10,56,528 करदाताओं से 1937.44 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था। इससे कर संग्रह में 49.37 प्रतिशत और करदाताओं की संख्या में 21 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है।
पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन
वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 11,33,161 करदाताओं से 2132.29 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक हुआ संग्रह इस आंकड़े से काफी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि ‘सुनियो’ योजना ने राजस्व बढ़ाने और कर अनुपालन सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगर निगम ने सभी संपत्ति मालिकों और कब्जाधारियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना बकाया कर जमा कर इस राहत का लाभ उठाएं। बकाया कर का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल या निकटतम निगम कार्यालय में किया जा सकता है।
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