हेमंत शर्मा, इंदौर। भोजशाला मंदिर विवाद मामले में इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई का तीसरा दिन अहम दलीलों के साथ पूरा हुआ। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने भोजशाला को मंदिर बताते हुए कई महत्वपूर्ण दलीलें पेश कीं। उन्होंने मुस्लिम पक्ष के मौलाना कमालुद्दीन द्वारा दायर काउंटर एफिडेविट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें खुद यह स्वीकार किया गया है कि यहां पहले मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई।
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हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया कि मौजूदा संरचना में मंदिर के स्तंभ (पिलर्स) और संस्कृत के श्लोक आज भी मौजूद हैं, जो इस स्थल के मंदिर होने के प्रमाण हैं। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि मामलों का भी जिक्र किया। साथ ही वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए कहा गया कि जो स्थल मंदिर या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अधीन हैं, वे वक्फ बोर्ड के दायरे में नहीं आते।
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इन तर्कों के समर्थन में हिंदू पक्ष ने पूर्व मामलों से जुड़े दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी, जहां बहस आगे जारी रहेगी
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