दीपक कौरव, नरसिंहपुर। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के ब्रांड ‘तुलसी’ के नकली ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को लेकर न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसे लेकर कोर्ट ने कार्यवाही के आदेश दिए थे और इसी के चलते आज नरसिंहपुर के जोहारिया करेली में स्थित अनिल इंडस्ट्रीज पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड की लीगल टीम ने कार्यवाही की।
खाद्य तेल का तुलसी ब्रांड, पतंजलि फूड्स लिमिटेड का ऑथराइज्ड ब्रांड है। नरसिंहपुर के करेली के जोहारिया स्थित अनिल इंडस्ट्रीज ‘तुलसी’ नाम से खाद्य तेल बेच रहा था, जो कानूनी तौर पर गलत है और इसी के चलते कोर्ट के आदेश अनुसार यह कार्यवाही की गई है। क्योंकि तुलसी ब्रांड के आगे या पीछे कोई भी पूर्ण आयु शब्द लगाकर ब्रांड नहीं बेच सकते।
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वहीं इस पूरे मामले में अनिल इंडस्ट्रीज के मालिक ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि उन पर उनके खाद्य तेलों के ब्रांड बेचने के लिए दबाव बनाते हैं और जब उनकी बात नहीं मानते तो वह इस तरीके के कोर्ट से आदेश लेकर कार्यवाहियां करते हैं।
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अनिल इंडस्ट्रीज के मालिक ने यह भी कहा कि हम जो खाद्य तेल तुलसी नाम से बेच रहे हैं, उसके ट्रेडमार्क से लेकर कॉपीराइट समेत तमाम प्रक्रियाएं हम पूरी कर चुके हैं और बाकायदा इसका इश्तहार भी हमने पेपर में निकलवाया था और उस पर भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली थी, लेकिन अचानक यह कार्यवाही दबाव बनाने के लिए की गई हैं। बहरहाल अब न्यायालय के आदेश के बाद ही यह तय होगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा ?
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