शिवम मिश्रा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGMSC घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने आई है। घोटाले से जुड़े आरोपी मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा और कमलकांत पाटनवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत मिली। ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) की एफआईआर के तहत दोनों आरोपी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद थे।

बता दें कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में किस तरह से छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) ने मोक्षित कॉरपोरेशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ का राजकोष खाली करने का भांडा ‘ऑडिट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट’ से फूटा था। इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) आईएएस यशवंत कुमार ने 660 करोड़ रुपए के घपले पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार पिंगुआ को पत्र लिखा था।
दो साल के ऑडिट में खुली थी सिस्टम की पोल
लेखा विभाग की टीम ने CGMSC के वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दस्तावेज खंगाले तो पाया कि बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपए की खरीदी की गई है। आवश्यकता से ज्यादा खरीदे गए केमिकल और उपकरणों को खपाने के चक्कर में नियम-कानून को भी दरकिनार किया गया। जिस अस्पताल में जिस केमिकल और मशीन की जरूरत नहीं थी, वहां भी सप्लाई कर दी गई थी।
बिना जरूरत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में की गई सप्लाई
प्रदेश के 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिएजेंट और उपकरणों की सप्लाई की गई, जिनमें से 350 से अधिक ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां तकनीकी, जनशक्ति और भंडारण की सुविधा उपलब्ध ही नहीं थी। ऑडिट टीम के अनुसार, DHS ने स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में बेसलाइन सर्वेक्षण और अंतर विश्लेषण किए बिना ही उपकरणों और रिएजेंट की मांग पत्र जारी किया था।
स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला
ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया है। यही नहीं, एफआईआर में स्वास्थ्य संचालक और सीजीएमएससी की एमडी पर गंभीर टिप्पणी की गई है। ईओडब्ल्यू की शुरुआती जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि अफसरों की मिलीभगत से सरकार को अरबों रुपए की चपत लगाई गई।
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