सुरेश पांडेय, सिंगरौली। एक सामान्य राजस्व प्रकरण की नकल समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने तहसीलदार चितरंगी को याचिकाकर्ता को 5 हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान कर उसकी रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

नकल उपलब्ध नहीं कराई गई

मामला चितरंगी तहसील निवासी विनोद सिंह चौहान से जुड़ा है। उन्होंने जनवरी 2026 में लोकसेवा केंद्र के माध्यम से राजस्व प्रकरण की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बावजूद जब उन्हें नकल उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन्होंने पहले एसडीओ के समक्ष प्रथम अपील और बाद में कलेक्टर सिंगरौली के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। बताया गया कि अपीलों और आदेशों के बावजूद भी संबंधित नकल समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद विनोद सिंह चौहान को न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

हाईकोर्ट ने मामले में हुई देरी को गंभीरता से लिया

25 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि अब याचिकाकर्ता को संबंधित दस्तावेज की नकल उपलब्ध करा दी गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले में हुई देरी को गंभीरता से लिया। अदालत ने माना कि समय पर नकल उपलब्ध नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा और एक सामान्य दस्तावेज प्राप्त करने के लिए उसे हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। इसी आधार पर तहसीलदार चितरंगी को एक सप्ताह के भीतर 5 हजार रुपये प्रतिकर राशि का भुगतान करने तथा उसकी रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

आम नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध प्रशासन की जिम्मेदारी

यह मामला केवल 5 हजार रुपये के प्रतिकर तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र की जवाबदेही और आम नागरिकों को समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि जब एक सामान्य राजस्व दस्तावेज के लिए किसी नागरिक को लोकसेवा केंद्र से लेकर एसडीओ, कलेक्टर और अंततः हाईकोर्ट तक जाना पड़े, तो जवाबदेही आखिर किसकी तय होगी? हाईकोर्ट का यह आदेश सरकारी अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना केवल कागजी व्यवस्था नहीं, बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारी है।

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