पटियाला: ड्रग्स कंट्रोल दफ्तर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के साथ मिलकर जिले में विभिन्न मेडिकल स्टोरों और फर्मों की जांच की है. इस जांच के दौरान सभी बातों को ध्यान से देखा गया है, जांच , में सामने आया है कि कई दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है. वहीं कई फर्मों में नियमों का उल्लंघन सामने आया और दवाइयों की खरीद और बिक्री के रिकॉर्ड में कई खामियां पाए जाने पर विभाग ने रिकॉर्ड और दवाइयां जब्त की हैं.

इस बारे में जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी नवजोत कौर ने बताया कि 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2026 तक ड्रग्स कंट्रोल अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर 16 फर्मों की जांच की, जिनमें से 11 में ड्रग्स और कॉस्मेटिक नियमों का उल्लंघन पाया गया.

नवजोत कौर ने बताया कि इस दौरान एक मेडिकल स्टोर पर खरीद और बिक्री के रिकॉर्ड में अनियमितताओं के कारण 1 तरह की दवाई जब्त की और इसी तरह गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग्स कंट्रोल अफसर पटियाला-1 और ड्रग्स कंट्रोल अफसर पटियाला-4 ने थाना कोतवाली के एसएचओ के साथ मिलकर पांच फर्मों की जांच की, बड़ी बात यह है कि इस दौरान एक मेडिकल स्टोर से खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड में कमी के कारण 900 गोलियां जब्त की गईं, जिनकी कीमत लगभग 13000 रुपये है. उन्होंने कहा कि एक अन्य कार्रवाई के दौरान परनीत कौर ड्रग्स कंट्रोल अफसर पटियाला-2 ने एसएचओ थाना जुल्कां और रोहड़ जगीर पुलिस चौकी के इंचार्ज के साथ मिलकर 4 फर्मों की जांच की. इसमें सामान्य उल्लंघन पाए गए. इसके अलावा एक क्लीनिक से ट्रामाडोल की गोलियां भी मिलीं, जिस कारण क्लीनिक के मालिक के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

24 प्रकार की दवाई जप्त

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बताया कि इसी तरह गांव मसींगण में की गई कार्रवाई के दौरान एक मेडिकल स्टोर से 34123 रुपये की 24 प्रकार की दवाइयां ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धाराओं 18 सी और 18 ए के तहत जब्त की गईं. इस संबंध में बिक्री और खरीद संबंधी उल्लंघन सामने आने पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

नवजोत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार की ओर से चलाई जा रही युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत विभाग की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के निर्देशों के अनुसार चेकिंग मुहिम जारी रहेगी और दवाइयों की आड़ में नशों का काला कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.