कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह से जुड़े छेड़छाड़ मामले में आरोप बढ़ाने की मांग पर जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस संवेदनशील मामले में अदालत 11 मई को अपना निर्णय सुनाएगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने चंडीगढ़ पुलिस की उस अर्जी का कड़ा विरोध किया, जिसमें आईपीसी की धारा 376 और 511 (दुष्कर्म के प्रयास) जोड़ने की मांग की गई है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि इसी तरह की मांग पहले भी अदालत खारिज कर चुकी है, इसलिए इसे दोबारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सरकारी वकील अनिल कुमार ने पीड़िता के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि मामले में दुष्कर्म के प्रयास के पर्याप्त आधार हैं और इसे सेशंस कोर्ट में भेजा जाना चाहिए।
गौरतलब है कि हरियाणा की एक महिला जूनियर कोच ने संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके आधार पर 31 दिसंबर 2022 को चंडीगढ़ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। अब 11 मई को आने वाला अदालत का फैसला इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है।

