सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने और पब्लिसिटी पाने की होड़ अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है। दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर एक ऑटो चालक के खतरनाक स्टंट (dangerous stunt) करने का मामला सामने आया है। इस हरकत ने न सिर्फ चालक की जान जोखिम में डाली बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ऑटो चालक को लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि चालक सड़क पर स्टंट करते हुए ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा था। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान कर उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट(Motor Vehicles Act) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।
सड़क पर ऑटो से की खतरनाक स्टंटबाजी
दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर एक ऑटो चालक के खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है। इस हरकत ने न सिर्फ चालक की जान जोखिम में डाली बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। वायरल वीडियो में ऑटो चालक सड़क पर तेज रफ्तार में ऑटो को एक तरफ झुकाकर ड्रिफ्ट करता नजर आ रहा है। स्टंट के दौरान वह दूसरी गाड़ियों के बेहद करीब पहुंचता दिखा, जिससे कई वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़े। कुछ पल के लिए सड़क पर अफरा-तफरी और जाम जैसी स्थिति बन गई। जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे में बदल सकती थी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।
पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान कर उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि ऑटो को नियमों के खिलाफ मॉडिफाई किया गया था। वाहन पर ब्लैक रूफ रेल और स्पोर्टी लुक देने के लिए कई बदलाव किए गए थे। पुलिस के मुताबिक यह न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन है बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खतरनाक है। वीडियो में चालक बेखौफ अंदाज में स्टंट करता दिखाई दिया, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी।
कई धाराओं में दिल्ली पुलिस ने काटा चालान
दिल्ली पुलिस ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए मोटर वाहन अधिनियम की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की। चालक पर धारा 66(1)/192A, धारा 184 के तहत खतरनाक ड्राइविंग, सीएमवीआर नियम 50 और 51, तथा धारा 39/192 के तहत फैंसी नंबर प्लेट और अवैध मॉडिफिकेशन को लेकर चालान किया गया। इसके अलावा धारा 209 के तहत कड़ी चेतावनी भी जारी की गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह के स्टंट न सिर्फ गैरकानूनी हैं बल्कि लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में न डालें।
इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर लोग दिल्ली पुलिस की तेजी और सख्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि रील और वायरल वीडियो के नाम पर सड़कों पर स्टंटबाजी और हुड़दंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में ऐसे मामलों पर और सख्त कार्रवाई जारी रहने की बात भी कही गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह के स्टंट न सिर्फ गैरकानूनी हैं बल्कि लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।
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