कुमार इंदर, जबलपुर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई की जमानत याचिका मंजूर हो गई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। वे दो महीने बाद जेल से रिहा होंगे। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की बैंच ने यह फैसला सुनाया है।

दरअसल, यह पूरा मामला छतरपुर के रघुराजनगर थाने का है। मोतीलाल कुशवाहा को स्कूल के पास रोककर हमला किया गया था। आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम उर्फ छोटे सरकार ने गाली-गलौज कर सह-आरोपियों को हमला करने के लिए उकसाया था। मोतीलाल के पेट में गोली मारने का आरोप लगा था। वहीं शालिग्राम ने राजनीतिक दबाव और पुरानी रंजिश के चलते झूठा फंसाने की बात कही थी।

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बचाव पक्ष ने घटना का मोबाइल वीडियो होने की बात कही। इस मामले में BNS की धारा 109(1), 296(B), 351(3), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि शालिग्राम 15 जुलाई 2026 से जेल में बंद है। जिला अदालत से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने 10 सितंबर को शालिग्राम की जमानत याचिका पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रखा था।

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