कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर के बहुचर्चित बरगी बांध क्रूज हादसा मामला मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश किया। सरकार ने जवाब में कहा- प्रदेश भर के पर्यटक स्थलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। सरकार का जवाब- प्रदेश में सभी जगह क्रूज और बोर्ड के संचालन पर रोक लगाई गई है।
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न्यायिक जांच आयोग
सरकार के जवाब को कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया है। याचिकाकर्ता को न्यायिक जांच आयोग के सामने रिप्रेजेंट करने की अनुमति दी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने याचिका की डिस्पोज ऑफ।
क्या है पूरा मामला
पूरे मध्य प्रदेश में क्रूज के संचालन पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका लगी थी। राज्य सरकार, एमपी टूरिज्म, IWAI, SP, कलेक्टर समेत 8 लोगों को पार्टी बनाया गया था। दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR कर कार्रवाई की मांग की थी। राज्य के सभी वॉटर स्पोर्ट और क्रूज संचालन का सेफ्टी ऑडिट कराने मांग की थी। ऑडिट होने और जांच पूरी न होने तक सभी जगह क्रूज के संचालन पर रोक की मांग की थी। याचिका में सवाल उठाए गए थे, NGT की मनाही के बाद भी क्यों चलाया जा रहा था क्रूज। भोपाल निवासी कमल कुमार राठी ने जनहित याचिका लगाई थी।


