कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। कोर्ट केस में लापरवाही ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी को भारी पड़ी। जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
याचिका दायर कर विभागीय कार्रवाई को चुनौती
दरअसल यह मामला ग्वालियर में पदस्थ वरिष्ठ व्याख्याता अनंत पुंधीर के वेतन पुनरनिर्धारण से जुड़ा था साल 1996 में वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के तहत उनका वेतन 7100 निर्धारित किया गया था बाद में ऑडिट आपत्ति के आधार पर विभाग ने साल 2012 में उनका वेतन दोबारा तय करते हुए 7100 की जगह 6900 मान लिया और रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी। अनंत पुंधीर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विभागीय कार्रवाई को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने माना था कि 18 सितंबर 1996 को याचिका कर्ता का मूल वेतन ₹2300 था।
रिट अपील दायर करने की अनुमति
और वेतन पुनरीक्षण नियमों के अनुसार उनका संशोधित वेतन 7100 ही बनता था कोर्ट ने आदेश दिया कि विभाग सेवा रिकॉर्ड से गलत प्रविष्टि हटाए और किसी प्रकार की रिकवरी ना की जाए, साथ ही 18 सितंबर 1996 से 7100 रुपए के अनुसार वेतन लाभ देने के निर्देश भी दिए, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जो वर्तमान में लंबित है। इसी मामले में 5 जुलाई 2023 को पारित निर्णय के लगभग 2 साल बाद रिट अपील तैयार करने के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा गया था,इसके बाद संचालनालय द्वारा 16 फरवरी 2026 को रिट अपील दायर करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई थी।
जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी निलंबित
ऐसे में न्यायालयीन अवमानना प्रकरण पर हरिओम चतुर्वेदी द्वारा शासन अधिवक्ता से पालन संबंधी अभिमत विभाग को भेजा गया जबकि विभागीय निर्देशों के अनुसार उन्हें प्रकरण में रिव्यू याचिका दायर करनी थी, सक्षम निर्देश मिलने के बावजूद उन्होंने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की और इस कारण इस महत्वपूर्ण प्रकरण में गंभीर लापरवाही और शासकीय कार्य के प्रति उदासीनता बढरती गई, ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए गंभीर क़दाचार की श्रेणी में माना। इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी हरिओम चतुर्वेदी को निलंबित किया गया।
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