राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। राजधानी के चर्चित सीलिंग मामले से जुड़ी 50 से अधिक विचाराधीन याचिकाओं पर आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ में एक साथ सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और त्वरित निराकरण के निर्देशों के बाद हाईकोर्ट ने सीलिंग कार्रवाई से जुड़े सभी मामलों को क्लब (एकसाथ एकत्र) कर आज की तिथि तय की है। इस महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान नगर निगम भोपाल भी अदालत के समक्ष अपना रुख और पक्ष प्रस्तुत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तेज हुई प्रक्रिया
पूर्व में इन मामलों की सुनवाई 2 सितंबर को प्रस्तावित थी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध किया गया है।
कमेटी भंग और स्टे पर सुनवाई
गौरतलब है कि 5 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग मामले को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी को भंग कर दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने जबलपुर हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि सीलिंग कार्रवाई पर पूर्व में दिए गए सभी स्थगनादेशों (Stays) की जल्द सुनवाई कर मामले का अंतिम निराकरण किया जाए। सीलिंग और दुकानों/प्रतिष्ठानों पर ताला लगाने की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर भोपाल के व्यापारियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर भी आज अदालत विचार करेगी।
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बेंच में बदलाव: अब जस्टिस विशाल मिश्रा करेंगे सुनवाई
मामले में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी हुआ है। सीलिंग से जुड़े पिछले सभी स्टे ऑर्डर जारी करने वाले न्यायमूर्ति श्री मनिंदर भट्टी की जगह अब इन सभी मामलों की सुनवाई न्यायमुूर्ति श्री विशाल मिश्रा की कोर्ट में की जाएगी। हाईकोर्ट के आज आने वाले रुख पर भोपाल के सैकड़ों व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की नजरें टिकी हुई हैं।
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