रांची। झारखंड में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब इन कार्डों की दोबारा जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में अगर आपके परिवार को सरकारी राशन मिलता है, तो कार्ड का स्टेटस जरूर जांच लें।

सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मौजूद फर्जी, डुप्लीकेट और लंबे समय से निष्क्रिय कार्डों को हटाकर जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक राशन पहुंचाना है।

6 महीने से राशन नहीं लिया तो कट सकता है कार्ड

सरकार स्मार्ट PDS व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत ऐसे राशन कार्डों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिनसे लंबे समय से राशन का उठाव नहीं हुआ है।

नियम के मुताबिक लगातार छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्ड निष्क्रिय किए जा सकते हैं। इसलिए लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लाभुकों को अपने कार्ड की स्थिति तुरंत जांचनी चाहिए।

डुप्लीकेट कार्ड और नामों पर भी कार्रवाई

सत्यापन अभियान में सिर्फ निष्क्रिय कार्ड ही नहीं, बल्कि डुप्लीकेट लाभुकों और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों की भी जांच की जा रही है।आधार आधारित मिलान के जरिए ऐसे मामलों को चिह्नित किया जा रहा है। जिन लाभुकों का ई-केवाईसी या सत्यापन बाकी है, उन्हें प्रक्रिया पूरी करने का मौका दिया जा रहा है।

कार्ड सस्पेंड हुआ है तो ऐसे होगा एक्टिव

अगर आपका राशन कार्ड सस्पेंड या निष्क्रिय हो गया है, तो सबसे पहले नजदीकी राशन दुकान पर जाकर कार्ड की स्थिति की जानकारी लें।

इसके बाद जरूरत के मुताबिक ई-केवाईसी और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कार्ड में नाम, आधार नंबर या परिवार के सदस्यों से जुड़ी कोई गलती है तो उसे भी ठीक कराया जा सकता है।

3 महीने की मोहलत, नहीं तो स्थायी रद्दीकरण

निष्क्रिय कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए लाभुकों को निर्धारित अवधि में सत्यापन और ई-केवाईसी पूरा करना होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके लिए तीन महीने का समय दिया जा रहा है।अगर तय अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो संबंधित राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।

2.63 करोड़ लोगों पर पड़ेगा असर

झारखंड में राशन कार्डों की संख्या करीब 60.20 लाख है और इनसे लगभग 2.63 करोड़ लाभुक जुड़े हुए हैं। इनमें करीब 51.40 लाख PHH और 8.81 लाख अंत्योदय राशन कार्ड शामिल हैं।ऐसे में स्मार्ट PDS और सत्यापन अभियान का असर राज्य के करोड़ों राशन लाभुकों पर पड़ना तय है।

अभी तुरंत करें ये 5 काम
0 राशन कार्ड का स्टेटस जांचें।
0 नजदीकी राशन दुकान पर कार्ड की जानकारी लें।
0 ई-केवाईसी बाकी है तो उसे पूरा कराएं।
0 नाम और आधार की जानकारी सही है या नहीं, जांचें।
0 कार्ड सस्पेंड है तो तीन महीने की अवधि के भीतर उसे एक्टिव कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

शिकायत या जानकारी के लिए हेल्पलाइन: 1800-212-5512 और 1967। हेल्पलाइन सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध है।