अमृतसर. मजीठा थाने मामले में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिली है. आज मजीठा थाने मामले को लेकर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अमृतसर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नेता बिक्रम मजीठिया अंतरिम जमानत दे दी है. इस फैसले के बाद मजीठिया ने राहत की सांस ली है.
अकाली नेता बिक्रम मजीठिया और दूसरे अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR नंबर 91 में आज कोर्ट में सुनवाई के बाद जज ने उन्हें जमानत दे दी. जानकारी के मुताबिक, 10 जून को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में काफी बहस हुई थी. उसके बाद पुलिस की तरफ से मजीठा थाने में लगे CCTV फुटेज पेश न करने पर कई सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते उस समय जमानत रोक दी गई थी.

आपको बता दें कि अकाली दल के नेता पर यह आरोप था कि उन्होंने मजीठा थाने में जा कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वालों से बहस की, झड़प के दौरान वहां माहौल काफी बदला, जिसके बाद मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
- MP में कोचिंग सेंटर्स के लिए बदले नियम, 90 दिन में रजिस्ट्रेशन जरूरी; शिक्षकों की योग्यता भी करनी होगी सार्वजनिक
- स्कूल में प्रिंसिपल की प्रताड़ना से छात्रों का फूटा गुस्साः टॉयलेट साफ कराने और गिट्टी पर घुटने टिकवाने के गंभीर आरोप, पुलिस में शिकायत
- मौत का ट्रैकः वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की उखड़ी सांसें, मंजर देख दहल उठे लोग
- Census 2027: 16 नवंबर से घर बैठे करें जनगणना, 40 सवालों के देने होंगे जवाब
- आज पटना पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती पर होंगे शामिल

