अमृतसर. मजीठा थाने मामले में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिली है. आज मजीठा थाने मामले को लेकर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अमृतसर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नेता बिक्रम मजीठिया अंतरिम जमानत दे दी है. इस फैसले के बाद मजीठिया ने राहत की सांस ली है.
अकाली नेता बिक्रम मजीठिया और दूसरे अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR नंबर 91 में आज कोर्ट में सुनवाई के बाद जज ने उन्हें जमानत दे दी. जानकारी के मुताबिक, 10 जून को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में काफी बहस हुई थी. उसके बाद पुलिस की तरफ से मजीठा थाने में लगे CCTV फुटेज पेश न करने पर कई सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते उस समय जमानत रोक दी गई थी.

आपको बता दें कि अकाली दल के नेता पर यह आरोप था कि उन्होंने मजीठा थाने में जा कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वालों से बहस की, झड़प के दौरान वहां माहौल काफी बदला, जिसके बाद मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
- 13 September 2026 Rashifal : भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज, जानिए अपना राशिफल
- ‘पीटेंगे, डकैती डालेंगे, अपहरण करेंगे’ धर्मपाल सिंह ने बताया अखिलेश के PDA का नया ‘फुल फॉर्म’, मचा भारी बवाल
- दतिया में जुए की कार्रवाई पर भाजपा नेताओं की शिकायत, पूर्व मंडल अध्यक्ष को फंसाने का आरोप, भाजपा सांसद पहुंची एसपी ऑफिस
- Bihar Top News 12 September 2026: जिला परिषद प्रतिनिधि की हत्या, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री का निधन
- बनारस में थमी ‘जस्टिस मोर्चा’ की साइकिल यात्रा: शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस का खुला समर्थन, बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान



