अमृतसर. मजीठा थाने मामले में शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत मिली है. आज मजीठा थाने मामले को लेकर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अमृतसर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नेता बिक्रम मजीठिया अंतरिम जमानत दे दी है. इस फैसले के बाद मजीठिया ने राहत की सांस ली है.
अकाली नेता बिक्रम मजीठिया और दूसरे अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR नंबर 91 में आज कोर्ट में सुनवाई के बाद जज ने उन्हें जमानत दे दी. जानकारी के मुताबिक, 10 जून को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में काफी बहस हुई थी. उसके बाद पुलिस की तरफ से मजीठा थाने में लगे CCTV फुटेज पेश न करने पर कई सवाल उठ रहे थे, जिसके चलते उस समय जमानत रोक दी गई थी.

आपको बता दें कि अकाली दल के नेता पर यह आरोप था कि उन्होंने मजीठा थाने में जा कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस वालों से बहस की, झड़प के दौरान वहां माहौल काफी बदला, जिसके बाद मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
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