Bilaspur News Update : बिलासपुर. फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मल्हार पुलिस ने कई वर्षों से फरार चल रहे चिटफंड आरोपी चैतराम केवट को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी पर कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में 5 हजार का इनाम घोषित था. गिरफ्तारी के बाद उसे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए तखतपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी चैतराम केवट (53) ग्राम मल्हार, थाना मस्तूरी का निवासी है. वह आम लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर बीएन गोल्ड कंपनी में निवेश कराने के नाम पर रकम जमा कराता था और बाद में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करता था. आरोपी के खिलाफ थाना सरगांव (मुंगेली), पटेवा (महासमुंद), दरिमा (सरगुजा), तखतपुर (बिलासपुर) समेत प्रदेश के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी और छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम (चिटफंड अधिनियम) के तहत कई मामले दर्ज हैं. लंबे समय से फरार रहने के कारण थाना भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर में दर्ज प्रकरण में उस पर 5 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था. पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि आरोपी मल्हार क्षेत्र में आ-जा रहा है. मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को चौकी प्रभारी मल्हार उप निरीक्षक अवधेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम महमंद और दर्जीघाट क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उक्त कार्रवाई में उप निरीक्षक अवधेश सिंह, आरक्षक किशन राय और आरक्षक श्यामलाल सोनवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर. जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सीपत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान दीपक पटेल के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर साइकिल सिखाने का झांसा देकर नाबालिग को जंगल ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है.

मामले की शिकायत मिलने के बाद सीपत पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद उसके खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है.

बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

बिलासपुर. बारह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास तथा दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यह मामला दो वर्ष पूर्व मस्तूरी थाना क्षेत्र का है. प्रकरण में पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा नंदी ने पैरवी की.

अभियोजन के अनुसार, 9 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 1.30 बजे पीड़िता अपनी मां के कहने पर दुकान से खाद्य सामग्री लेने गई थी. आरोप है कि दुकान संचालक धरम सिंह बंजारे ने बच्ची को बिस्किट देने के बहाने दुकान के पीछे स्थित कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी ने उसे किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं देने की धमकी दी.

मां को बताई पूरी घटना

घटना के कुछ देर बाद बच्ची रोते हुए घर पहुंची और अपनी मां को पूरी बात बताई. इसके बाद परिजन मस्तूरी थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी धरम सिंह बंजारे (37), निवासी बजरंग मोहल्ला, दर्रीघाट, थाना मस्तूरी, पिता नरबद बंजारे के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अनियमितता पर खाद-बीज विक्रेताओं को नोटिस

मुंगेली. कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले में खरीफ मौसम 2026 के दौरान किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले खाद एवं बीज की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग लगातार निगरानी एवं निरीक्षण अभियान चला रहा है. उप संचालक कृषि विभाग के मार्गदर्शन में खाद एवं बीज के भंडारण, वितरण तथा विक्रय व्यवस्था पर सतत नजर रखी जा रही है, ताकि किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध हो सके. इसी क्रम में विकासखंड मुंगेली के ग्राम रामगढ़ स्थित मैसर्स जितेश ट्रेडर्स तथा गोपाल कृषि केंद्र का कृषि विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान मैसर्स जितेश ट्रेडर्स में उर्वरक विक्रय एवं संचालन से संबंधित विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं. जिसके बाद संबंधित फर्म को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. नोटिस का संतोषजनक जवाब दो दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही किसानों को निर्धारित दर पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने तथा दुकान का संचालन शासन के नियमों के अनुरूप करने के निर्देश भी दिए गए हैं. कृषि विभाग ने स्पष्ट कहा कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. खाद एवं बीज की कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली अथवा अन्य अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जिले में ऐसे निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे.

अवैध उगाही के आरोप में दो पुलिसकर्मी निलंबित

कोरबा. कटघोरा थाना में तैनात दो आरक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है. उन पर क्षेत्र के ही एक युवक ने आबकारी एक्ट के मामले में कार्रवाई का भय दिखाकर रकम उगाही का आरोप लगाया था. मामले में जांच की जिम्मेदारी एसडीओपी को दी गई थी. उनसे मिले जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस कप्तान ने आरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की है.

बताया जा रहा है कि कटघोरा थानांतर्गत ग्राम रजकम्मा में आर्यन ध्रुव निवास करता है. उसने पुलिस अधीक्षक से थाना में तैनात आरक्षक रामधन पटेल व प्रदीप राठौर के खिलाफ शिकायत की थी. शिकायत के माध्यम से आरोप लगाया था कि वह 3 अगस्त को अपनी पल्सर बाइक क्रमांक सीजी 12 एएक्स 3013 में सवार होकर कटघोरा से रजकम्मा लौट रहा था. बाइक की डिक्की में 8 पाव शराब रखी थी. कसनियां बायपास के पास पुलिस कर्मियों ने रोक लिया. उसे थाना ले जाने और कार्रवाई का भय दिखाकर रकम की मांग की गई. उससे 20 हजार रूपए लिया गया, शेष दस हजार बाद में लाकर देने की बात कहीं गई. पुलिस कप्तान ने युवक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश जारी कर लिए. मामले में जांच की जिम्मेदारी एसडीओपी विजय सिंह राजपूत को सौंपी गई थी. एसडीओपी ने जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था. पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरक्षक रामधन पटेल व प्रदीप राठौर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है.

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