Bilaspur News Update : बिलासपुर. हाई कोर्ट ने महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को निरस्त कर दिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि बिना किसी ठोस वजह के जांच और चार्जशीट में 6 साल से अधिक की देरी करना आरोपी को प्रताड़ित करने जैसा है. यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले जल्द सुनवाई के अधिकार का सीधा उल्लंघन है. याचिकाकर्ता श्रिया पांडेय उस वक्त एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर थीं. 20 जून 2018 को उन्हें महिला थाना बिलासपुर में कुछ नर्सों और उनके पतियों को हिरासत में रखे जाने की खबर मिली थी.

युवक की संदिग्ध हालत में मिली लाश

बिलासपुर. सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नयापारा स्थित गणेश नगर में मंगलवार सुबह युवक का खून से लथपथ शव मिला है. बीच रास्ते पर शव पड़े होने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

मृतक की पहचान मोहल्ले में रहने वाले इरफान बघीरा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह मोहल्ले के लोग जब घरों से बाहर निकले, तब उन्होंने गली के बीच युवक का शव पड़ा देखा. शव से काफी मात्रा में खून बहा हुआ था, जिसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान शव के पास से खून से सने सीमेंट के दो बड़े पोलनुमा पत्थर बरामद किए हैं. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने इन्हीं भारी पत्थरों से युवक के कमर के हिस्से पर वार कर उसकी हत्या की होगी. प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस घटना को हत्या मानकर जांच आगे बढ़ा रही है. घटना देर रात की बताई जा रही है, घटना की वजह शराबखोरी के बाद आपसी विवाद की आशंका है. हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद होगी. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.

व्यापारी से लाखों की ठगी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार 

बिलासपुर. व्यापार विहार क्षेत्र में एक किराना व्यापारी को अमीर बनाने का लालच देकर ढाई लाख रुपए की ठगी के मामले में तारबाहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया है. मामले में शामिल दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस के अनुसार प्रार्थी जनकराम साहू (57 वर्ष), निवासी ग्राम रोगदा, थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा, 12 जून को व्यापार विहार में गल्ला एवं किराना सामान खरीदने के लिए नकदी से भरा बैग लेकर पहुंचे थे. इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्तियों ने स्वयं को अयोध्या का पंडित बताकर उनसे संपर्क किया और अमीर बनाने का झांसा दिया. बातचीत के दौरान दोनों आरोपी ढाई लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए.

पीड़ित की शिकायत पर थाना तारबाहर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हैदर अली अंसारी (60 वर्ष), निवासी केला बाड़ी, दुर्ग को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया. जांच में आरोपी के खिलाफ पूर्व में चोरी एवं ठगी के कई मामले दर्ज होना पाया गया है. मामले का दूसरा आरोपी वासिम खान, निवासी केला बाड़ी, दुर्ग अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

पहले इंकार, अब बीमा कंपनी को देना होगा 9.85 लाख

जांजगीर-चांपा. बीमा अवधि में बीमार होने व इलाज कराने पर बीमा कंपनी के द्वारा इलाज में हुए पूरे ख़र्चे को देने से इंकार किया गया. अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर के आदेश के बाद राशि 9 लाख 60 हजार 699, मुकदमे के खर्च 5000 व मानसिक क्षतिपूर्ति 20000 रुपए देना होगा. उपभोक्ता/शिकायतकर्ता संजय कुमार अग्रवाल उम्र 55 वर्ष अग्रसेन चौक चांपा ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इन्श्योरेन्स कम्पनी से बीमा पॉलिसी 31 मार्च 2021 को 1 लाख 50000 का बीमा लिया था. लागातार चार वर्ष तक नवीनीकरण कराया तब 50000 का बोनस दिया गया था. नवीनीकरण बाद बीमा पॉलिसी 31 मार्च 2025 से 30 मार्च 2026 तक के लिये थी. उपभोक्ता/शिकायतकर्ता बीमा अवधि में 31 मार्च से 14 अप्रैल 2025 तक व पुनः 29 अप्रैल से 6 मई 2025 तक भर्ती होकर कोकिलाबेन धीरूभाई अम्बानी अस्पताल मुम्बई में अपना इलाज कराया गया. प्रथम बार इलाज में कुल ख़र्च 16 लाख 32991 व दूसरी बार में 3 लाख 27709 आया. उपभोक्ता ने बीमा धन प्राप्त करने हेतु बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया. तब बीमा कंपनी ने 16 लाख 32991 में से 10 लाख दिया व दूसरी बार इलाज के ख़र्चे को देने से इस आधार से मना कर दिया कि आपकी बीमा राशि समाप्त हो गई है. तब उपभोक्ता/शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर इलाज के ख़र्चे की शेष राशि 9 लाख 60699 रुपए की मांग की. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू, सदस्य विशाल तिवारी, सदस्य श्रीमती महिमा सिंह ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों व तर्कों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कर पाया कि बीमा की राशि 20 लाख थी. बीमा कंपनी ने इलाज के ख़र्चे की संपूर्ण रक़म जो की बीमा राशि के अंदर है न देकर सेवा में कमी की है. इस प्रकार जिला आयोग के द्वारा बीमा की शर्तों व राष्ट्रीय व राज्य आयोग के न्याय दृष्टांत के आलोक में यह पाया कि बीमा कंपनी ने बिना किसी उचित कारण के बीमा राशि देने से इंकार कर सेवा में कमी व अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया है. अतः बीमा कंपनी उपभोक्ता/शिकायतकर्ता को दावा की गई शेष बीमा राशि 9 लाख 60699, मुकदमे के खर्च 5000 व मानसिक क्षतिपूर्ति 20000 आदेश दिनांक से 45 दिनों के भीतर अदा करेगी. नियत अवधि में आदेशित राशि नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक आदेशित राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देगी. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पेश परिवाद/शिकायत को स्वीकार कर उक्त आदेश पारित किया गया.

narayana

विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने के नाम पर मांगे पैसे, प्रधान आरक्षक निलंबित

जांजगीर-चांपा. पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने कार्रवाई करते हुए चौकी पंतोरा में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी द्वारा चौकी पंतोरा क्षेत्र के एक आवेदक से विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने के नाम पर पैसों की मांग की थी. मामले की शिकायत एवं जानकारी पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने के बाद इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रधान आरक्षक को प्रभाव से निलंबित किया गया. उक्त मामले की जांच एसडीओपी अकलतरा प्रदीप कुमार सोरी करेंगे.

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