कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के श्योपुर में मां की हत्या कर शव को घर में दीवार के भीतर चुनवाने वाले बहुचर्चित हत्याकांड में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब दो साल पहले हुई इस सनसनीखेज वारदात में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी बेटे को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई के आदेश दिए हैं।
दरअसल, 6 मई 2024 को श्योपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित घर मे आरोपी दीपक पचौरी ने अपनी दत्तक मां उषा देवी की कथित तौर पर पहले सीढ़ियों से धक्का देकर हत्या की कोशिश की, फिर लोहे की रॉड से हमला किया और साड़ी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शव को घर के अंदर ईंट, सीमेंट और रेत से चुनवा दिया। 8 मई को आरोपी ने खुद मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पूछताछ में शक गहराया और उसकी निशानदेही पर घर से शव बरामद हुआ।
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क्या थी हत्या की वजह ?
जांच में सामने आया कि मां की करीब 32 लाख रुपये की एफडी और आर्थिक लाभ हत्या की बड़ी वजह बना। ट्रायल कोर्ट ने हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अभियोजन के दो अहम गवाह संजय दत्त शर्मा और रामबाबू शर्मा के बयान आरोपी और उसके वकील की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए। हाइकोर्ट ने इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 का उल्लंघन माना और कहा कि इससे आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रभावित हुआ। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह ऐसी कमी है जिसे दोबारा गवाही दर्ज कर ठीक किया जा सकता है।
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फांसी की सजा पर रोक, फिर से होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला और सजा निरस्त करते हुए निर्देश दिए हैं कि दोनों गवाहों के बयान आरोपी की मौजूदगी में फिर से दर्ज किए जाएं। अदालत ने साफ किया है कि कोई नया गवाह या नया सबूत पेश नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 तक पूरी की जाए, अंतिम बहस 10 अगस्त तक हो और ट्रायल कोर्ट 25 अगस्त 2026 तक नया फैसला सुनाए।
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