कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के आमतला स्थित पार्टी कार्यालय पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के अधीन पुलिस कानून तोड़ने वाली बन गई है. कोर्ट ने घटनास्थल पर ‘यथास्थिति’ बरकरार रखने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने मामले में अगले निर्देश तक घटनास्थल पर ‘यथास्थिति’ बरकरार रखने का आदेश दिया है, जिससे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को अभी थोड़ी राहत मिली है.

आमतल्ला स्थित पांच मंजिला इमारत के अवैध हिस्से को गिराने के लिए शनिवार को प्रशासन ने भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ बड़ी कार्रवाई शुरू की थी. ‘लिप्स एंड बाउंड्स’ कंपनी जो कि जमीन का मालिक है, के वकीलों द्वारा ईमेल के माध्यम से कलकत्ता हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई गयी.

मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगले आदेश तक घटनास्थल पर ‘यथास्थिति’ बरकरार रखी जाए. कोर्ट ने यह भी कहा कि शनिवार से लेकर अब तक प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई में वह फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है.

सुनवाई के दौरान कंपनी के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्त ने कोर्ट को बताया कि जमीन ‘लिप्स एंड बाउंड्स’ कंपनी की है, लेकिन भवन मालिक को कोई नोटिस नहीं दिया गया.

फिलहाल अदालत ने दक्षिण 24 परगना जिले के आमतल्ला स्थित डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र की पांच मंजिला ऑफिस को तोड़े जाने पर रोक लगा दी है. जस्टिस राजा बसु चौधरी ने रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह आमतल्ला स्थित ऑफिस से जुड़े सारे कागजात अदालत में पेश करे.

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m