जालंधर। नगर निगम ने अब लोगों को सुधारने के लिए एक नई तरकीब निकाली है. खुले में कचरा फेंकने वालों पर सख्ती बरतने के लिए 15 अगस्त से नया नियम लागू होगा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थान में गंदगी फैलाने वालों के चालान काटा जाएगा। इसके लिए निगम को आन स्पाट चालान काटने के लिए 10 मशीनें मिल गई हैं।
शहर में सफाई रखने के लिए निगम ने यह पहल की है। इस मशीन के आने से चालान काटने वाले को भी आसानी होगी। चालान काटने और रिकार्ड रखने के लिए निगम ने साफ्टवेयर भी डेवलप किया है। मेयर वनीत धीर ने गंदगी फैलाने और डंपों पर कूड़ा फेंकने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। स्थानों के आधार पर कटेगा चालान आपको बता दें कि अगल अगल स्थानों के अनुसार चालान की राशि तय की जाएगी। इसके लिए राशि निर्धारित की जा चुकी है।
- सड़कों पर गंदगी फैलाने पर पहली बार जुर्माना 1000, दूसरी बार 2000।
- खाली प्लॉटों में कूड़ा फेंकने पर पहली बार 1000, दूसरी बार 2000।
इसके अलावा खाली प्लॉट में गंंदगी मिलने पर प्लॉट मालिक पर पहली बार 25 हजार जुर्माना, दूसरी बार 50 हजार से 1 लाख तक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा नागरिकों को पार्क, गलियों, सड़कों सामने अन्य सार्वजनिक स्थानों में कचरा फेंकना मना होगा।

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