वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर. सोसायटी में रखे गए 690.70 क्विंटल धान के चूहों, कीडों एवं सूखेपन से गायब होने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने सोसायटी प्रबंधक द्बारा पेश याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. बता दें, कि सहकारी केन्द्रीय बैंक लिमिटेड दुर्ग के शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने सोसायटी के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में हुई.
याचिकाकर्ता अतुल वर्मा सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हली, तहसील पाटन, जिला दुर्ग में सोसायटी मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है. सोसायटी और अधिकारियों के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक खरीदे गए धान को मार्केटिंग फेडरेशन को 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले उठाना था. लेकिन बार-बार कहने के बावजूद, धान तय समय में नहीं उठाया गया और लंबे समय तक खरीद सेंटर पर रखा रहा. सोसायटी में 690.70 क्विंटल धान की कमी पाई गई.
कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, दुर्ग के जामगांव ब्रांच की शिकायत में कहा गया है, कि खरीफ मार्केटिग साल 2025-26 के दौरान सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हली में कुल 53,956.40 क्विंटल धान खरीदा गया था, और पूरा स्टॉक 1.4.2026 तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था. इसके बाद 23.04.2026 को, फूड डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खरीद सेंटर का फिजिकल वेरिफिकेशन किया और कथित तौर पर 21,41,170/- रुपये कीमत के 690.70 क्विंटल धान और 2,13,645/- रुपये कीमत के 3,057 बोरों की कमी पाई गई. निरीक्षण रिपोर्ट और संबंधित अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए कम्युनिकेशन के आधार पर, यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता, जो सोसाइटी मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, उसने 23,54,815/- की प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया. मामले की जांच कराई गई. जांच में इस कमी के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया. जिसे लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई.
दर्ज एफआईआर को रद्द करने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई. जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा उक्त धान मौसम, सूखत, चुहों, कीडों के हमला एवं बोरी खराब होने के कारण हुआ है. इसे रोक पाना संभव नहीं है. इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता एवं शासन के पक्ष को सुनने के बाद याचिकाकर्ता की एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज किया है.
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